TIO, नई दिल्ली।
सत्र अदालत से शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामले में समन जारी किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। जहां उन्हें पहला समन 7 फरवरी को जारी किया गया था, वहीं दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन जारी किया गया था। एसीएमएम अदालत में इन दोनों मामलों पर 16 मार्च को सुनवाई है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत समन जारी होने के बावजूद उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच में शामिल होने में बार-बार विफल रहने के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत मामले दर्ज किए। 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसीएमएम के समक्ष कार्यवाही में शामिल हुए थे और कहा था कि वह 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे।