TIO, नई दिल्ली।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी के परिसरों पर तलाशी लेने के बाद ईडी ने कविता को पहले हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कविता को लेकर ईडी की टीम दिल्ली रवाना हो गई। देर रात उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय लाया गया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कविता से दिल्ली में पूछताछ करेंगे। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने बताया कि पार्टी ईडी की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेगी।

कविता की गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट पहुंची पुलिस, दिल्ली रवानगी
तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के कविता को ईडी की टीम हैदराबाद हवाई अड्डे लेकर पहुंची। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कविता से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें दिल्ली ला रही है।

वकील ने बताया- सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला; गिरफ्तारी अवैध
बीआरएस नेता की गिरफ्तारी पर उनके कविता के वकील, पी मोहित राव ने कहा, ‘मैंने खबरों में देखा कि कविता को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था। जिस पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। ईडी के अधिकारी ने अदालत में जो अंडरटेकिंग दी है उसमें कहा गया कि इस मामले में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। फिर भी ईडी की टीम ने कविता के घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि इस मामले में कविता की याचिका में कार्रवाई न करने की अपील भी शामिल है। ऐसे में याचिका लंबित रहने तक उनके खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

पूर्व सीएम की बेटी पर कार्रवाई के बारे में वकील का बयान
कविता की गिरफ्तारी के बाद वकील भारत कुमार ने बताया कि ईडी की कार्रवाई के संबंध में उनके पास विस्तृत जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संपर्क करने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की तरफ से उन्हें कार्रवाई और तलाशी के बारे में जानकारी नहीं दी गई।

Shashi Kumar Keswani

Editor in Chief, THE INFORMATIVE OBSERVER