भोपाल। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब ढाई सौ रुपये की जगह चार सौ रुपये जुर्माना (शमन शुल्क) लगेगा। बिना परमिट के वाहन चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन में लदा हुआ भार तय सीमा से अधिक, पीछे या ऊंचाई या साइड से बाहर निकला होने पर हल्के यान पर एक हजार, मध्यम यान पर पांच हजार, भारी यान पर दस हजार और ट्रैक्टर ट्राली होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इस तरह के अन्य प्रविधान भी मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) के नियम में प्रस्तावित किए गए हैं। इन पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में लिया जाएगा। परिवहन विभाग सात साल बाद जुर्माने के प्रविधान में संशोधन करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके विभिन्न् धाराओं में जुर्माने का प्रविधान किए हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार को शमन शुल्क की दर संशोधित कर रही है।

आपातकालीन यानों (एंबुलेंस आदि) का अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता पर कोई शमन शुल्क निर्धारित नहीं था। अब इसके लिए एक हजार रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसी तरह जैसे सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग न करने पर पांच सौ रुपये, मोटर साइकिल चालक या पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की स्थिति में पांच सौ रुपये शमन शुल्क की नई मद शामिल की जा रही है। इसी तरह एक अन्य प्रस्ताव के तहत यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे शासन को 103 करोड़ रुपये के मासिक मोटरयान कर की हानि होगी। बैठक में संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक (ग्रेड पे 2400) से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

Shashi Kumar Keswani

Editor in Chief, THE INFORMATIVE OBSERVER