TIO, नई दिल्ली।
सरकारी अस्पतालों के डार्क स्पॉट सीसीटीवी कैमरे में कैद होने चाहिए। अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड घूमते रहने चाहिए। साथ ही परिसर में जगह-जगह स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा करने पर सख्त कानून की जानकारी चस्पा होनी चाहिए। ऐसे एक दर्जन आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी एम्स और अपने अस्पतालों के लिए जारी किए।
आदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पताल बाहरी व्यक्तियों के लिए सबसे अनुकूल हैं। बाहरी लोगों के लिए यहां घुमना फिरना आसान होता है। इसके चलते सुरक्षा जोखिम भी पैदा हो रहे हैं।
आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम बनाएं…इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए संस्थान में एक कंट्रोल रूम बनाया जाना चाहिए। कंट्रोल रूम में सुरक्षा कर्मियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी हमेशा तैनात रहना चाहिए। दो से अधिक तीमारदारों को अस्पताल में प्रवेश?नहीं देना चाहिए।