TIO, इस्लामाबाद

पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक चाल चली है और भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से मना कर दिया है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान भारतीय जासूस होने का आरोप लगाता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय (आईसीजे) से सिर्फ काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था और कुलभूषण जाधव के पास अपील करने का अधिकार नहीं है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा
दरअसल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तान में भड़की हिंसा के आरोपियों के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान दावा किया गया कि हिंसा के लिए सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया है। इसके जवाब में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि उन्हें आईसीजे के आदेश के बाद सिर्फ काउंसुलर एक्सेस दिया गया था।

कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान लगाता है जासूसी का आरोप
कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद ईरान के चाबहार में व्यवसाय कर रहे थे। साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। एक साल बाद यानी 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय में अपील की। अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को सुनवाई की समीक्षा करने और भारतीय नागरिक को काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया।

Shashi Kumar Keswani

Editor in Chief, THE INFORMATIVE OBSERVER