TIO, पटना।

केन्द्र सरकार ने सीबीआई को बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। इससे पहले 18 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ‘तेजप्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे।’

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसमें लल्लन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्व. लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्व. किशुन देव राय और संजय राय शामिल हैं। लल्लन चौधरी की पत्नी ने पति की मृत्यु से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की है। कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। इस मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सभी को कोर्ट में पेश होना होगा।

किरण देवी रेलवे में नौकरी पाने वाले एक कैंडिडेट की मां हैं
जिस किरण देवी को कोर्ट ने समन जारी किया है वो पटना की रहने वाली हैं। किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3.70 लाख रुपए में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेच दी थी। इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई।

अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली है नियमित जमानत
लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि ‘आरोपी लगातार जांच में शामिल हो रहा है और किसी भी स्तर पर पूछताछ के लिए जारी समन से बचने की कोशिश नहीं की है। तथ्यों को देखते हुए आरोपियों के भागने की आशंका नहीं है, आरोपी 10 नवंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है और मामले में ट्रायल को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में आरोपियों को जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।’

इस केस में 13 अगस्त को जांच एजेंसी की तरफ से 96 नए डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए थे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बेटी हेमा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

Shashi Kumar Keswani

Editor in Chief, THE INFORMATIVE OBSERVER