TIO, नई दिल्ली।
दिल्ली दंगा राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। शरजील के कथित भड़काऊ भाषणों के लिए उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट ने वैधानिक जमानत दे दी है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता शरजील इमाम को लगभग साढ़े चार साल बाद जमानत मिली है। मामले में इस आधार पर वैधानिक जमानत मांगी गई थी कि वह अधिकतम सात साल की सजा में से चार साल पहले ही जेल में बिता चुके हैं।
फरवरी में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरजील ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। शरजील इमाम के खिलाफ 2020 में एंटी-सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस दर्ज किया गया और 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि, इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है।